बंगाल डीजीपी को हटाने के लिए ED की SC में अर्जी, कहा-जांच में बाधा डाली, निलंबित हों

ईडी ने राज्य प्रशासन द्वारा बार-बार बाधा डाले जाने और असहयोग करने का आरोप लगाया है और एक स्वतंत्र सीबीआई जांच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि राज्य सरकार के ‘हस्तक्षेप’ को देखते हुए एक तटस्थ केंद्रीय एजेंसी आवश्यक है।

ED Vs Mamata Banerjee: प्रदर्शन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। अपनी नई अर्जी में ईडी ने बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। जांच एजेंसी दावा है कि चुनावी परामर्शदाता फर्म I-PAC के दफ्तर पर उसके छापे और जांच के दौरान बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने उसका सहयोग नहीं किया और जांच में बाधा खड़ी की। केंद्रीय एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की है।

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ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तस्वीर-PTI

वहीं, कोलकाता में I-PAC के कार्यालय में अपने छापे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बाधा डालने के प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने यह कथित छापेमारी कोयला घोटाले के सिलसिले में की थी। इस मामले में ममता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी की अर्जी पर सुनवाई टाल दी। इस मामले में SC क्या फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजर लगी हुई है।

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