सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर लिया स्वत: संज्ञान, कस्टोडियल डेथ पर जताई चिंता

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  • Updated Sep 4, 2025, 12:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न होने और खराब पड़े रहने पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि 2020 के आदेश के बावजूद अनुपालन अधूरा है और हिरासत में मौतों के मामलों पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस पर रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न होने और खराब पड़े रहने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह कदम मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया है, जिसमें बताया गया कि पिछले सात-आठ महीनों में करीब 11 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है।

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सीसीटीवी को लेकर SC ने 2020 में दिया था आदेश

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