केरल में SIR की समयसीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सुधार और नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी

Kerala SIR: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में SIR की समयसीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जिन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जा सकती है।

Kerala SIR: केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में सुधार और नाम शामिल कराने की प्रक्रिया लगातार चलने वाली है, इसलिए SIR की समयसीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उन लोगों का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने की अनुमति दी, जो निर्धारित समय के भीतर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए। चुनाव आयोग ने ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करने और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने पर सहमति जताई।

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