ट्रेन-मेट्रो के परिचालन पर न हो पूर्ण पाबंदी, सरकार ज्यादा से ज्यादा करें प्रचारित; SC ने फैसले पर पुनर्विचार करने का दिया आदेश

Jantar Mantar Protest: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को मेट्रो स्टेशन को बंद करने और ट्रेनें रद्द किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा।

Jantar Mantar Protest: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों को रद्द के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान, शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों की आवाजाही रोकने के मामले में अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली मेट्रो और ट्रेनों की सेवाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सेवाओं को नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से जारी रखने पर विचार किया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में अलग-अलग जगहों से लोग अपनी आजीविका कमाने आते हैं। इनमें युवा और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। उनकी आवाजाही और बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है।

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