Delhi NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की CBI करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश; SIT बनाने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिल्डर-बैंकों’ की मिलीभगत का पता लगाने के लिए सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया।

दिल्ली एनसीआर में होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर और बैंकों के नेक्सस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बैंकों और बिल्डर के बीच "अपवित्र" सांठगांठ को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को एनसीआर में रियल्टी प्रमुख सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर विचार किया और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए एजेंसी को डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों की सूची देने का निर्देश दिया।

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