सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: फुटपाथ पर पैदल चलना 'मौलिक अधिकार', लापरवाही पर मुआवजे तक की कह दी बात

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने का अधिकार, मौलिक अधिकार माना है। इसके लिए कोर्ट ने कई सख्त आदेश दिए हैं।

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने आम नागरिकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निर्धारित फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार (Right to Walk) केवल एक सामान्य सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का 'मौलिक अधिकार' (Fundamental Right) है। अदालत ने अपने फैसले में न केवल पैदल चलने वालों को मोटर वाहनों पर प्राथमिकता दी, बल्कि एक बड़ा कानूनी हथियार देते हुए फुटपाथ न होने या बदहाल होने पर जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे 'मुआवजा' वसूलने तक का रास्ता साफ कर दिया है।

supreme court (6)

मौलिक अधिकार है फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार : उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

End of Feed