मतदान के दौरान वीवीपैट पर्चियों की 100% मैन्युअल गिनती नहीं होगी; सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Supreme Court on Manual Counting of VVPAT Slip: सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के दौरान वीवीपैट पर्चियों की 100 प्रतिशत मैन्युअल गिनती की याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने पहले भी इसी तरह के मुद्दे उठाते हुए एक निर्णय पारित किया था, और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता।

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को नियंत्रण इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा 'मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपैट) पर्चियों की 100 प्रतिशत मैन्युअल गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के 12 अगस्त, 2024 के फैसले के खिलाफ हंस राज जैन की याचिका पर विचार कर रही थी।

Supreme Court on VVPAT Slip Counting

सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के दौरान वीवीपैट पर्चियों की 100 प्रतिशत मैन्युअल गिनती की याचिका खारिज की।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वीवीपैट पर्चियों से जुड़ी ये मांग

सीजेआई संजीव खन्ना ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा, 'हमें (दिल्ली उच्च न्यायालय के) विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है,'। सीजेआई ने आगे कहा कि उनके नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने पहले भी इसी तरह के मुद्दे उठाते हुए एक निर्णय पारित किया था, और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता।

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