राहुल गांधी को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर SC ने लगाई रोक

आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अंतरिम राहत मिली है। SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में सीबीआई और ईडी अपनी जांच से जुड़ी कोई रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं करें। साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की अगली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक टाल दे।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो-Rahul Gandhi)

कपिल सिब्बल ने कहा- ‘कानून में इसकी कोई जगह नहीं’

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह पूरी प्रक्रिया कानून में मान्य किसी प्रक्रिया के तहत नहीं चल रही है। उन्होंने इसे ‘विच हंट’ बताते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ बार-बार प्रयास किए जा रहे हैं। सिब्बल ने शिकायतकर्ता की लोकस (locus) पर भी सवाल उठाया। उन्होंने अदालत से पूछा कि शिकायतकर्ता की क्या साख है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। सिब्बल ने कहा कि शिकायतकर्ता आरएसएस का कार्यकर्ता है।

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