जेल से बाहर आएंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री लखमा; सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; शराब घोटाले में थे बंद

राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 2 अप्रैल 2025 को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है।

बेहद चर्चित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अंतरिम जमानत दे दी है। ये मामले प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस द्वारा अलग-अलग दर्ज किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह फैसला दिया। जमानत देते समय उन्होंने इस बात को आधार बनाया कि पूर्व मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)द्वारा 15 जनवरी,2025 को धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट

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राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 2 अप्रैल 2025 को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि दोनों मामलों में जांच अभी जारी है और मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान सैकड़ों अभियोजन गवाहों से जिरह होनी शेष है, जिससे सुनवाई लंबी चल सकती है।

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