पवन खेड़ा को SC से मिली बड़ी राहत, CM हिमंता की पत्नी पर आरोपों के मामले में अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा ने कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों का दावा किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए खेड़ा को राहत दी गई। खेड़ा ने तर्क दिया था कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलती, तो गिरफ्तारी से पहले राहत का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक जालसाजी और मानहानि के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि और जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी राहत। Pawan Khera (File/PTI)

पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी को निशाना बनाया था। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी कई अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं। इन्हीं आरोपों और बयानों को आधार बनाते हुए असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ छवि खराब करने और जालसाजी का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के औजार के तौर पर नहीं होना चाहिए।

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