Supreme Court: अब 60 नहीं, 62 साल में रिटायर होंगे 7 राज्यों के जज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए किसे मिलेगा फायदा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सात प्रमुख राज्यों को अपने न्यायिक अधिकारियों (जजों) की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट का मानना है कि इस कदम से अनुभवी जजों की कमी दूर होगी और आम जनता को अदालतों से समय पर न्याय मिल सकेगा।

Supreme Court: जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 7 राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की सुपरएनुएशन उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्देश दिया है। हालांकि 60 साल की उम्र पूरी होने पर अधिकारी की उपयुक्तता और प्रदर्शन का आकलन हाईकोर्ट करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। इन राज्यों में 60 साल की उम्र पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारियों को भी कुछ शर्तों के साथ 62 साल तक सेवा में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।

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