नए फॉर्म-6 को न मंजूरी दी है और न ही खारिज किया- सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमने चुनाव आयोग के नए फॉर्म-6 को न मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- चुनाव आयोग बता रहा है कि नए फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सफाई देते हुए स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि उसने चुनाव आयोग के नए फॉर्म-6 पर न तो कोई फैसला दिया है और न ही उसे मंजूरी दी है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट की पिछली टिप्पणियों को खबरों के लिए चुनिंदा तरीके से पेश न किया जाए।

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सप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 पर दी सफाई (फोटो- PTI)

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब नया फॉर्म-6 अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए उस फैसले के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म-6 को मंजूरी दी थी या खारिज किया था।

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