'बुलडोजर हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है...', योगी के अफसर पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, 10-10 लाख मुआवजा देने का निर्देश

Prayagraj Bulldozer Action: प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के अफसर को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है।

Prayagraj Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने घरों को 'अमानवीय और अवैध' रूप से गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास निकाय को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है।

कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया निर्देश

शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि देश में कानून का शासन है, नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पहले प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को गिराए जाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि इससे ‘‘खराब और गलत संकेत’’ गया है।

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