सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कानूनी और वैध: लद्दाख डीएम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

हलफनामे में जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश संख्या JC-69(1)2025(903) दिनांक 26.09.2025 के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई। यह आदेश डीएम, लेह ने धारा 3(2) एनएसए के अंतर्गत जारी किया था।

लद्दाख के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 के तहत कानूनी और वैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और जन-शांति के लिए खतरा बन गई थीं, जिसके बाद 26 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया।

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सोनम वांगचुक को NSA के तहत किया गया है गिरफ्तार (फाइल फोटो- PTI)

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