सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 22 आरोपियों की बरी के खिलाफ भाई ने दाखिल की याचिका

सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोपियों की बरी के खिलाफ सोहराबुद्दीन के छोटे भाई नयाबुद्दीन शेख ने याचिका दाखिल की है।

सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 22 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बरी किए गए आरोपियों में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 21 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सोहराबुद्दीन के छोटे भाई नयाबुद्दीन शेख ने अधिवक्ता अचिंत कुमार के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अश्विन अंखड की पीठ के उस फैसले को खारिज करने की मांग की गई है, जिसने ट्रायल कोर्ट की रिहाई के आदेश को बरकरार रखा था।

Sohrabuddin encounter case

सोहराबुद्दीन की फाइल फोटो

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन के अनुसार, 2005 में हैदराबाद से महाराष्ट्र जा रही एक बस से सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया था। आरोप है कि सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद के पास मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि तीन दिन बाद कौसर बी की हत्या कर दी गई। बाद में 2006 में तुलसीराम प्रजापति को भी एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

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