श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: लोक अदालत में नहीं पहुंचे मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्ष ने रखा समझौते का प्रस्ताव

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा की लोक अदालत में एक अहम सुनवाई हुई।

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा की लोक अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वादी और उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई पक्षकार पेश नहीं हुआ। हिंदू पक्ष ने लोक अदालत के समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि विवादित स्थल से मस्जिद का ढांचा हटाया जाता है तो दूसरी जगह मस्जिद निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

Shri Krishna Janmabhoomi Eidgah controversy.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: लोक अदालत में नहीं पहुंचे मुस्लिम पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई लोक अदालत में सुनवाई

यह सुनवाई श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोजित की गई। मथुरा के एडीजे-11 सुरेंद्र प्रसाद की अदालत में लोक अदालत की प्रक्रिया पूरी की गई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद के समाधान की संभावनाएं तलाशने के लिए लोक अदालत में उपस्थित होने को कहा था। इसी के तहत हिंदू पक्ष के वादी अदालत पहुंचे और करीब आधे घंटे तक अपना पक्ष रखा। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल नहीं हुआ।

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