CEC नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मतभेद, जस्टिस दत्ता बोले- EC को नियंत्रण से मुक्त रखना जरूरी

CEC Appointment Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया।

CEC Appointment Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का स्वतंत्र होना जरूरी है और चुनाव प्रक्रिया को किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

जस्टिस दत्ता ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाले नए नियमों को 'कानून की दृष्टि से गलत' बताया। मामले की अब दूसरी पीठ के पास भेजा जाएगा।

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