समलैंगिक शादी: CJI को सुनवाई से हटाए जाने की अर्जी खारिज, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही सुनाया फैसला

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 10, 2023, 06:09 PM IST

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को मान्यता संबंधी याचिकाओं पर आज नौवें दिन सुनवाई कर रही थी।

CJI Chandrachud Singh: सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई से भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को हटाए जाने की अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को मान्यता संबंधी याचिकाओं पर आज नौवें दिन सुनवाई कर रही थी।

CJI Chandrachud

जस्टिस चंद्रचूड़

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश अंसन थॉमस नामक एक व्यक्ति ने सीजेआई को 13 मार्च और 17 अप्रैल को भेजे अपने पत्रों का हवाला दिया और कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। सीजेआई ने कहा, धन्यवाद, श्रीमान थॉमस, अर्जी खारिज की जाती है।

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