Sambhal Masjid: संभल जामा मस्जिद सुनवाई, रंगरोगन पर कोर्ट ने ASI से स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा

Sambhal Jama Masjid Verdict: एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी ने लिखित रूप से एएसआई की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल किया है। मस्जिद कमेटी ने अपने जवाब में एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी के जवाब पर एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा था।

Sambhal Jama Masjid Verdict: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को संभल की जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से मंगलवार तक का वक़्त दिए जाने की मांग की है। ASI की ओर से आरोप लगाया कि मस्जिद कमिटी के लोगों ने इमारत का रंगरोगन करके इस संरक्षित स्मारक का रंग खराब कर दिया है। कोर्ट ने ASI से कहा कि वह स्पष्ट हलफनामा दायर करे। इस हलफनामे में साफ-साफ इस बात का उल्लेख करे कि मस्जिद के रंगरोगन की जरूरत क्यों नहीं है।

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संभल जामा मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला।

रंगरोगन का एएसआई ने किया है विरोध

एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी ने लिखित रूप से एएसआई की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल किया है। मस्जिद कमेटी ने अपने जवाब में एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी के जवाब पर एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा था।

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