नगीना सांसद चंद्रशेखर को बड़ी राहत, महिला डॉक्टर की याचिका खारिज; कोर्ट ने कहा- स्वीकार योग्य नहीं है अर्जी

नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर को शनिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला डॉक्टर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को नेता के खिलाफ कथित यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर को शनिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला डॉक्टर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को नेता के खिलाफ कथित यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

Chandrashekhar Azad

नगीना सांसद चंद्रशेखर (फोटो साभार: ANI)

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने डॉक्टर रोहिणी घवारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाने के एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 173(4) का पालन नहीं किया, जो अनिवार्य है। इसलिए यह अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

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