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Robert Vadra News: संजय भंडारी से जुड़े 'मनी लॉंड्रिंग केस' में ED के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा

कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जांच एजेंसी ने पिछले महीने बयान दर्ज कराने के लिए दो बार बुलाया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा के कारण अपने समन को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

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कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो: PTI)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ब्रिटेन में स्थित शस्त्र सलाहकार संजय भंडारी और कुछ अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। रॉबर्ट वाड्रा पूर्वाह्न 11 बजे के बाद मध्य दिल्ली में स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। उनके साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं।

सूत्रों ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।

केंद्रीय जांच एजेंसी तीन अलग-अलग धन शोधन मामलों में वाद्रा से पूछताछ कर रही है, जिनमें से दो मामले जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं।

वाड्रा और भंडारी से जुड़े मामले में ईडी ने 2023 में एक आरोपपत्र दाखिल किया था

ईडी ने 2008 के हरियाणा भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में अप्रैल में उनसे लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी। राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में भी धन शोधन निरोधक एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। वाड्रा और भंडारी से जुड़े मामले में ईडी ने 2023 में एक आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि भंडारी ने 2009 में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित घर 'खरीदा' था और 'वाद्रा के निर्देशों के अनुसार' इसकी मरम्मत करायी थी और 'मरम्मत के लिए धन रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिया गया था।'

वाड्रा ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंदन में कोई संपत्ति है।इन आरोपों को अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें 'परेशान' किया जा रहा है।वाड्रा का बयान दर्ज करने के बाद ईडी भंडारी मामले में नए सिरे से आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।

आयकर विभाग ने भंडारी के खिलाफ छापे मारे थे

आयकर विभाग ने 63 वर्षीय भंडारी के खिलाफ छापे मारे थे, जिसके तुरंत बाद 2016 में वह लंदन भाग गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उसे हाल में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।ब्रिटेन की एक अदालत ने कुछ दिन पहले भारत सरकार के उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था जिसमें उसने भंडारी के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले में उसे बरी किए जाने के खिलाफ ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी थी। इस आवेदन के साथ ही उसे कानून का सामना करने के लिए भारत लाए जाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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