छत्तीसगढ़: 58 फीसदी आरक्षण के खिलाफ HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक, तुरंत भर्ती और प्रमोशन के निर्देश

  • Edited by: अमित कुमार मंडलAuthored by: गौरव श्रीवास्तव
  • Updated May 1, 2023, 02:39 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं।

58 Percent Reservation: सरकारी नौकरी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58 फीसदी आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58 फीसदी आरक्षण लगाने के फैसले पर रोक लगाने के निर्णय पर रोक लगा दी है।

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।

End of Feed