अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन- हाईकोर्ट

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  • Updated Oct 14, 2023, 11:59 PM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निजता के अधिकारका उल्लंघन है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

call recording law

बिना अनुमति के कॉल रिकॉर्डिंग करना गुनाह (प्रतीकात्मक फोटो- Pixabay)

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