Asaram Parole: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को राहत; 20 दिन की पैरोल मंजूर, सरकार के तर्क से कोर्ट नाखुश

Asaram Parole News: खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले आसाराम नाबालिग के रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने खुद को भगवान मानने वाले आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी है। मंगलवार को PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उनकी पैरोल अर्जी को खारिज करने के अपने फैसले को सही साबित नहीं कर पाई, जबकि पहले उन्हें मिली अंतरिम रिहाई के दौरान उनका व्यवहार अच्छा रहा था और वे जेल में 13 साल से ज़्यादा समय बिता चुके हैं।

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आसाराम (फाइल फोटो)

कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीज़न बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया। बेंच ने आसाराम को उनकी पहली रेगुलर पैरोल दी और 50,000 का पर्सनल बॉन्ड और 25,000-25,000 की दो जमानत भरने के बाद उन्हें 20 दिन के लिए रिहा करने का आदेश दिया।

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