कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। पुणे की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का केस वीडी सावरकर के पोते ने किया है।
राहुल गांधी को मिली जमानत
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18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
आज लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडी सावरकर के पोते द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। यह शिकायत राहुल गांधी द्वारा मार्च 2023 में लंदन में सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के बाद की गई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
25,000 रुपये का जमानती बॉण्ड
सांसद/विधायक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में पेश हुए। गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है।
कब का है मामला
यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था और मार्च 2023 में लंदन में गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं।
