गुरमीत राम रहीम को HC से राहत, डेरा सच्चा सौदा की पैरोल रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Nov 14, 2022, 02:36 PM IST

Gurmeet Ram Rahim’s parole : गुरमीत राम रहीम गत 15 अक्टूबर को रोहतक की सुनरिया जेल से 40 दिनों की पैरोल पर रिहा हुए। सिरसा आश्रम में अपनी दो शिष्याओं का रेप करने का दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने साल 2017 में उन्हें यह सजा सुनाई।

KEY HIGHLIGHTS
  • गुरमीत राम रहीम को अपनी शिष्याओं का रेप करने का दोषी पाया गया
  • इस मामले में कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है, पैरोल पर आया बाहर
  • पैरोल पर बाहर आने पर उसने ऑनलाइन सत्संग किया, लोगों ने जताई आपत्ति

Gurmeet Ram Rahim’s parole : डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। राम रहीम को 40 दिनों की मिली पैरोल रद्द करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। दरअसल, जनहित याचिका दायर करने वाले याचिककार्ता ने अपना केस वापस ले लिया। यह जनहित याचिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एवं वकील एचसी अरोड़ा ने डेरा प्रमुख को ओर से अपलोड किए गए वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करने के लिए यूट्यूब एवं अन्य प्लेटफॉर्मों को निर्देश जारी करने की मांग की।

Gurmeet ram rahim

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से गुरमीत राम रहीम को राहत मिली है।

रेप के दोषी राम रहीम को हुई है 20 साल की सजा

बता दें कि गुरमीत राम रहीम गत 15 अक्टूबर को रोहतक की सुनरिया जेल से 40 दिनों की पैरोल पर रिहा हुए। सिरसा आश्रम में अपनी दो शिष्याओं का रेप करने का दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने साल 2017 में उन्हें यह सजा सुनाई। साल 2019 में एक पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया गया। यही नहीं साल 2021 में उन्हें अपने एक मैनेजर की हत्या करने का भी दोषी पाया गया। अरोड़ा ने अपनी अर्जी में कहा कि डेरा चीफ को मिला नियमित पैरोल हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स (टेम्पोरेरी रिलीज) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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