Pawan Khera: पवन खेड़ा को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर पाएगी असम पुलिस, मिल गई है अग्रिम जमानत

पवन खेड़ा (Pawan Khera) को फिलहाल असम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) से अग्रिम जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा को असम पुलिस (Assam Police) गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए अग्रिम जमानत की अपील की थी। जहां शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को सात दिनों की अग्रिम जमानत दे दी है।

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पवन खेड़ा को मिल गई अग्रिम जमानत (फाइल फोटो- PTI)

किस मामले में मिली पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत?

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के पोन्नम अशोक गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज FIR के मामले में एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने खेड़ा को संबंधित अदालत में अर्जी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

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