पवन खेड़ा बोले- राहत नहीं मिली तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत का उद्देश्य ही समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Anticipatory bail Pawan Khera: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही लिहाज से अहम माना जा रहा है।

Pawan Khera Supreme Court: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम में दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर विवादित बयान दिए थे। पवन खेड़ा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां रखने के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत मांगी है।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या झटका? अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या झटका? अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

'गिरफ्तारी पूर्व जमानत का पूरा उद्देश्य ही समाप्त...'

न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कांग्रेस नेता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। खेड़ा ने कहा कि यदि उन्हें दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

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