शपथ के दौरान सदस्य नहीं लगा सकेंगे नारे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों में किया संशोधन

कुछ सदस्यों द्वारा शपथ के दौरान नारेबाजी करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते है।

Lok Sabha Speaker Om Birla: लोकसभा के कुछ सदस्यों द्वारा शपथ के दौरान नारेबाजी करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम में संशोधन किया है, जिसके अनुसार, निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते। लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ के दौरान कुछ सांसदों द्वारा नारे लगाए जाने के बाद, स्पीकर ओम बिरला ने एक नया खंड जोड़ने के निर्देश दिए हैं, जो निर्दिष्ट करता है कि कोई सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा। ओम बिरला ने 'अध्यक्ष द्वारा निर्देश' के 'निर्देश 1' में संशोधन किया और खंड (2) के बाद 28 जून से एक नया खंड (3) जोड़ा गया है। नए खंड में कहा गया है कि सदस्य भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, जैसा भी मामला हो, शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

Om Birla

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों में किया संशोधन

कुछ सदस्यों ने शपथ के समय लगाए थे नारे

स्पीकर ने पहले सदस्यों द्वारा शपथ लेते समय अपेक्षित पाठ से परे शब्दों का उपयोग करने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि वह एक पैनल बनाएंगे। कुछ सदस्यों ने शपथ लेते समय जय संविधान और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाए थे। एक सदस्य ने जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया था। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र मंगलवार को संपन्न हुआ। नए सदस्यों ने शपथ ली और सदन ने बहस के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस का जवाब दिया।

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