'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर सियासी संग्रामः CEC का बयान- संवैधानिक प्रावधानों के तहत हम चुनाव कराने को तैयार

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Sep 6, 2023, 09:26 PM IST

One Nation, One Election Latest News: वैसे, प्रावधानों के हिसाब से आयोग निर्धारित पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं।

One Nation, One Election Latest News: एक राष्ट्र, एक चुनाव पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।

बुधवार (छह सितंबर, 2023) को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान उनसे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर सवाल पूछा गया था। जवाब में सीईसी ने बताया कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जाएं।

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