26/11 मुंबई आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका NIA कोर्ट ने खारिज कर दी है, बता दें कि राणा ने एनआईए कस्टडी के दौरान अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी जिसे नहीं माना गया है और कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की, बता दें कि
तहव्वुर राणा
NIA ने राणा की अर्जी का विरोध किया था।
NIA की तरफ से कहा गया था कि जांच अहम चरण में है।ऐसे में अगर उसे घरवालों से बातचीत की इजाज़त मिलती है तो वो कुछ अहम जानकारी लीक कर सकता है।
बता दें कि राणा ने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की इजाजत मांगी थी, उसने परिवार के सदस्यों को उसके हाल को लेकर चिंता का हवाला दिया जिसका NIA ने विरोध किया है।
गौर हो कि पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी राणा को 10 अप्रैल को एक अदालत ने 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया था। एनआईए ने आरोप लगाया कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे अभियान पर चर्चा की थी।
