26/11 मुंबई आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को राहत नहीं, परिवार से बात करने की नहीं मिली इजाजत, याचिका खारिज

NIA कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की बता दें राणा ने एनआईए कस्टडी के दौरान अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी।

26/11 मुंबई आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका NIA कोर्ट ने खारिज कर दी है, बता दें कि राणा ने एनआईए कस्टडी के दौरान अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी जिसे नहीं माना गया है और कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की, बता दें कि

Tahawwur Rana

तहव्वुर राणा

NIA ने राणा की अर्जी का विरोध किया था।

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