कॉजपा प्रदर्शन को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की गई, खबरें ‘गैर-जिम्मेदाराना': सीजेआई

CJI सूर्यकांत ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार की खबरों को गैर-जिम्मेदाराना बताया और कहा कि याचिका नहीं, केवल अभ्यावेदन दिया गया था।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने मीडिया में आई उन खबरों को शुक्रवार को ’’गैर-जिम्मेदाराना’’ करार दिया, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोई याचिका दायर नहीं की गई थी, बल्कि केवल एक अभ्यावेदन दिया गया था।

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भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत (फाइल फोटो- PTI)

सीजेआई ने क्या कहा?

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ’’आज सुबह 10 बजे तक (इस संबंध में) कोई याचिका नहीं दायर की गई। केवल एक अभ्यावेदन था...जिसे मिश्रा (नाम के व्यक्ति) या किसी अन्य व्यक्ति ने भेजा था। मैं किसी अभ्यावेदन को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं? लेकिन लोग इस बारे में गैर-जिम्मेदाराना ढंग से खबरें प्रसारित कर रहे हैं।’’ उन्होंने यह टिप्पणी शुक्रवार को उस वक्त की, जब वकील अपने मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख कर रहे थे।

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