ऐप वाली कैब-ऑटो में महिलाओं की सुरक्षा के लिए NCW की नई गाइडलाइन, SOS से रूट डाइवर्जन तक सख्त नियम

NCW ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके लिए परिवहन विभाग में नोडल अधिकारी तय करने और परिवहन विभाग, RTO, पुलिस और कैब एग्रीगेटर्स के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है।

ऐप से कैब, ऑटो, बाइक टैक्सी या दूसरी डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेवाएं लेने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। आयोग का मकसद है कि महिला की सुरक्षा सिर्फ कैब बुक होने तक सीमित न रहे, बल्कि सवारी शुरू होने से लेकर मंजिल तक पहुंचने और शिकायत होने की स्थिति तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए NCW की नई गाइडलाइन

महिलाओं की सुरक्षा के लिए NCW की नई गाइडलाइन

NCW ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके लिए परिवहन विभाग में नोडल अधिकारी तय करने और परिवहन विभाग, RTO, पुलिस और कैब एग्रीगेटर्स के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है।

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