दिल्ली में फिर से ट्रांसफर-पोस्टिंग के 'बॉस' होंगे LG? केंद्र सरकार ने जारी किया आध्यादेश; जानिए क्या होगा असर

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated May 19, 2023, 11:57 PM IST

केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। इस मामले को लेकर काफी समय से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम एलजी का विवाद चल रहा है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी।

दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार इस मामले पर एक अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैनल बनेगा। केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। इस मामले को लेकर काफी समय से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम एलजी का विवाद चल रहा है।

delhi transfer posting

दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर केंद्र सरकार लाई अध्यादेश

बनेगी पैनल

इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी। इसमें तीन सदस्य होंगे। तीन सदस्यों में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह होंगे। ये पैनल बहुमत के आधार पर फैसला करेगी। इसी पैनल के पास ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर विजिलेंस तक पर नजर रखने का काम होगा। लेकिन अंतिम फैसला एलजी का ही होगा। यानि फिर से एलजी ही ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में बॉस होंगे।

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