नशामुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही मोदी सरकार, ड्रग तस्करों को दंडित करने में कोई कसर बाकी नहीं: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सावधानीपूर्वक जांच के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना है। मादक पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेलने वाले नशा तस्करों को दंडित करने में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। X प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार का संकल्प नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सावधानीपूर्वक जांच के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना है। गृह मंत्री ने कहा कि bottom-to-top और top-to-bottom strategy के साथ एक अचूक जांच के परिणामस्वरूप, भारत भर में 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्राप्त यह सफलता 'बॉटम टू टॉप' और 'टॉप टू बॉटम' दृष्टिकोण का प्रमाण है। मादक पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

Amit Shah

ड्रग तस्करों को दंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही मोदी सरकार: अमित शाह

12 मामलों का विवरण इस प्रकार है

अहमदाबाद जोन

एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से मोहम्मद रिजवान और मो. जिशान के कब्जे से 23.859 किलोग्राम चरस जब्त की। एनसीबी अहमदाबाद अपराध संख्या 05/2019 के तहत मामला दर्ज किया गया और उपर्युक्‍त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान, साहिदुल रहमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद में विद्वान न्यायाधीश के समक्ष एनडीपीएस अधिनियम के तहत उपर्युक्‍त तीन व्यक्तियों के नाम शिकायत दर्ज की गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया और सभी 03 अभियुक्तों को 14 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 01 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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