Beer & RTD: बीयर और रेडी टू ड्रिंक की बिक्री के लिए उदार प्रावधानों को मंजूरी

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  • Updated Oct 11, 2022, 12:15 AM IST

Jammu Kashmir: एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर न्यूनतम 1200 (एक हजार दो सौ) वर्ग फुट क्षेत्र जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार योजना के तहत पात्र होगा।

KEY HIGHLIGHTS
  1. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक
  2. बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक की बिक्री के लिए उदार प्रावधानों को दी मंजूरी
  3. उपराज्यपाल के सलाहकार और मुख्य सचिव भी हुए बैठक में शामिल

Jammu Kashmir: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को को श्रीनगर में प्रशासनिक परिषद ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता बैठक में शामिल हुए। प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए लाइसेंस जेकेईएल -2 ए के लिए केंद्र शासित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए मंजूरी दे दी।

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बीयर। (सांकेतिक फोटो)

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक

एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर न्यूनतम 1200 (एक हजार दो सौ) वर्ग फुट क्षेत्र जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार योजना के तहत पात्र होगा।

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