'पापा सब संभाल लेंगे...', मिनी कूपर हादसे के मुख्य आरोपी को जमानत, फिर भी 10 दिन जेल में क्यों रहेगा सुहैल?

केरल हाईकोर्ट ने नेदुम्बसेरी मिनी कूपर कार हादसे में चारों आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि, मुख्य आरोपी सुहैल सजीव की रिहाई 10 दिन के लिए टाल दी गई है। 11 अक्टूबर को हुए इस हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने मृतकों के परिवार की ओर से जताई गई आशंकाओं पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।

केरल उच्च न्यायालय ने नेदुम्बसेरी में ’मिनी कूपर’ कार दुर्घटना मामले में शुक्रवार को चार आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने हालांकि निर्देश दिया कि मुख्य आरोपी सुहैल सजीव को 10 दिन बाद ही रिहा किया जाये। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

mini cooper

मिनी कूपर हादसे में 3 की मौत, केरल हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को दी जमानत।

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने सजीव, निनाव, जॉयल एंटो और अमीन शाह की जमानत याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। पुलिस ने बताया कि 11 अक्टूबर को कोच्चि के नजदीक नेदुम्बसेरी में, एक तेज रफ़्तार ’मिनी कूपर’ कार ने दो पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो महलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी।

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