RCB के मार्केटिंग प्रमुख की अंतरिम राहत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जमानत पर अदालत कल सुनाएगी फैसला; गई थी 11 लोगों की जान

Bengaluru Stampede: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरसीबी के विपणन प्रमुख निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने 12 जून को अपराह्न 2:30 बजे तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

Bengaluru Stampede: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरसीबी के विपणन प्रमुख निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आरसीबी के विपणन प्रमुख निखिल सोसले ने इस आधार पर अंतरिम राहत मांगी गई थी कि बेंगलुरु भगदड़ के कथित संबंध में उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। उच्च न्यायालय ने 12 जून को अपराह्न 2:30 बजे तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले आज दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

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RCB के मार्केटिंग प्रमुख की अंतरिम राहत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कहा कि मेरा कहना है कि अनुच्छेद 226 के तहत मांगी गई राहत तब तक प्रभावी है जब तक कि माननीय न्यायाधीश यह घोषित न कर दें कि गिरफ्तारी अवैध है और याचिका विचारणीय नहीं है। महाधिवक्ता ने कहा कि हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उनसे पता चलता है कि गिरफ्तारी की वैधता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान का गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है। महामहिम, प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी के आधार पर गौर करें। याचिकाकर्ता भाग रहा था। एजी ने आगे दावा किया कि भगदड़ के लिए आयोजक जिम्मेदार थे, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। शेट्टी ने कहा कि यह मानते हुए भी कि गिरफ्तारी अवैध है, केवल डब्ल्यूएचपीसी ही स्वीकार्य है, न कि धारा 482 के तहत याचिका। गिरफ्तारी के आधार जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए, और इस मामले में, उन्हें दिया गया है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि सोसले उनकी हिरासत में नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत में है।

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