'वक्फ बाय यूजर' पर SC ने सरकार से पूछा, क्या गैर-अधिसूचित होंगी ऐसी संपत्तियां? आज फिर होगी सुनवाई

Waqf By User : सीजेआई ने कहा कि 'सामान्य रूप से कानून बन जाने के बाद हम उस पर रोक नहीं लगाते लेकिन यह प्रावधान थोड़ा अपवाद लगता है। हमारी चिंता यह है कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को यदि गैर-अधिसूचित किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।' रिपोर्टों के मुताबिक सीजेआई ने यह बात मौखिक टिप्पणी में कही।

Waqf By User : वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। पहले दिन की सुनवाई के दौरान कानून का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान कानून के कई प्रावधानों पर प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार से कई सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों पर था। सीजेआई ने सरकार से पूछा कि क्या वह 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगी? 'वक्फ बाय यूजर' ऐसी संपत्तियां हैं जिनका लंबे समय से सार्वजनिक रूप से धार्मिक उपयोग होता आ रहा हो लेकिन उन संपत्तियों के नाम पर कोई लिखित डीड या दस्तावेज न हो।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे कई सवाल।

इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं-CJI

सीजेआई ने कहा कि 'सामान्य रूप से कानून बन जाने के बाद हम उस पर रोक नहीं लगाते लेकिन यह प्रावधान थोड़ा अपवाद लगता है। हमारी चिंता यह है कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को यदि गैर-अधिसूचित किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।' रिपोर्टों के मुताबिक सीजेआई ने यह बात मौखिक टिप्पणी में कही। पीठ में जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं।

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