लंबे समय तक साथ पत्नी की तरह रहने वाली दूसरी महिला भी पेंशन की हकदार, हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक महिला, जो दो दशकों से अधिक समय से एक दिवंगत कर्मचारी के साथ रहती थी, वैध विवाह नहीं होने के बावजूद पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं की जा सकती।

Himachal High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक साथ रहने वाली दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है। हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, तो भले ही उनका विवाह कानूनी रूप से अवैध हो, लेकिन वह अनैतिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर महिला को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता और वह अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है।

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पत्नी की तरह रह रही महिला को भी पेंशन का हक- हिमाचल HC का फैसला (AI image)

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