Chinese VISA Case: कार्ति चिदंबरम की याचिका पर HC ने CBI से तलब किया जवाब; कहा- कार्यवाही पर नहीं लगाई जा सकती रोक

Chinese VISA Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित चीनी वीजा ‘घोटाला’ मामले में निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार और षडयंत्र का आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को सीबीआई से जवाब तलब किया।

Chinese VISA Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित चीनी वीजा ‘घोटाला’ मामले में निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार और षडयंत्र का आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने हालांकि, इस स्तर पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कार्ति की ओर से राहत के लिए दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया।

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कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

शिवगंगा से लोकसभा सदस्य चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, इसके बावजूद निचली अदालत में चार फरवरी को मामले की सुनवाई निर्धारित है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी की, ‘‘इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हमारा मानना है कि कार्यवाही रोकी नहीं जानी चाहिए। मुकदमे को चलने देना चाहिए।’’

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