Delhi News: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई राहत नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर से सुनवाई हुई, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया।
हेमंत सोरेन को SC से राहत नहीं
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी कोई राहत नहीं मिली। चुनाव प्रचार अभियान के लिए अभी तक कोई अंतरिम जमानत नहीं दी गई। SC ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका 21 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट की। यानी इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
ईडी से अदालत ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अंतरिम जमानत पर जवाब मांगा है। इसका मतलब यह है कि सोरेन 20 मई को होने वाले अगले चरण के मतदान के लिए सोरेन प्रचार नहीं कर सकेंगे।
सोमवार को हुई थी सुनवाई
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले सोमवार (13 मई, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। और मामले को सुनवाई के लिए 17 मई तक टाल दिया था। उस दौरान सुनवाई में जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या उस जमीन पर सोरेन का कब्जा है। जिसके जवाब में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कभी नहीं रहा। सिब्बल ने कहा कि कोई मटेरियल नहीं है। किसी से कहलवा लेते हैं कि ये मंत्री जी की जमीन है। मुंहजबानी तो सब बोल देते हैं। मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं पता।
