निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई सुनवाई- मोदी सरनेम मामले पर सूरत कोर्ट में बोले राहुल गांधी के वकील, 20 अप्रैल को आएगा फैसला

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Apr 13, 2023, 08:23 PM IST

राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में दो साल की सजा हो चुकी है। इस सजा के बाद उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई और उनसे सरकारी घर भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। इस सजा के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए सेशन कोर्ट का रूख किया था।

KEY HIGHLIGHTS
  • राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि के केस में दो साल की सजा हो चुकी है
  • राहुल गांधी को सजा के बाद रद्द हो चुकी है उनकी लोकसभा की सदस्यता
  • सूरत कोर्ट में आज दोनों पक्षों के वकीलों के बीच हुई जोरदार बहस

सूरत कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिक पर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले पर अब 20 अप्रैल को फैसला आएगा। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं हुई है।

rahul gandhi surat, rahul gandhi defamation case

राहुल गांधी की अपील पर सूरत कोर्ट की सुनवाई पूरी है (फोटो- rahulgandhi)

क्या है मामला

राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि के केस में दो साल की सजा हो चुकी है। जिसके बाद उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। राहुल गांधी को सजा सूरत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सुनाई थी। जिसके कुछ दिनों बाद राहुल गांधी सूरत के सेशन कोर्ट पहुंचे और सजा पर रोक लगाने की मांग की है। जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई।

End of Feed