हाथरस भगदड़: भोले बाबा के कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश और अन्य आयोजकों पर गिरी गाज, इन धाराओं में दर्ज हुुई FIR

Hathras Stampede: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले में मुख्य सेवादार देवप्रकाश और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। इस बीच खबर मिली है कि सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Hathras Stampede

हाथरस के कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज

FIR में दर्ज तहरीर में आयोजनकर्ता और सेवादारों पर लगे आरोप

  1. हाथों में डंडे लिए आयोजन समिति और सेवादारों ने दूसरी ओर भागती भीड़ को रोका। जिसके कारण भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और लोग कुचलते चले गए।
  2. मौके पर जब पुलिस प्रशासन मदद कर रहा था तो सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया।
  3. लोगों के छूटे सामान, कपड़े जूता चप्पल को उठाकर बगल के खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाया गया।

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