हरेन पांड्या हत्याकांड: दोषी मोहम्मद असगर अली की समय से पहले रिहाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

इससे पहले जुलाई में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को असगर अली की समय से पहले रिहाई की मांग पर छह महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। अब राज्य सरकार ने उसकी रिमिशन याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मौजूदा याचिका पर आगे सुनवाई नहीं की।

Haren Pandya Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मोहम्मद असगर अली की याचिका खारिज कर दी है। असगर अली ने समय से पहले रिहाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने दोषी की सजा में छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिहाई की मांग इनकार किए जाने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई जारी रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने असगर अली को गुजरात हाई कोर्ट में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी।

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सुप्रीम कोर्ट।

गुजरात हाई कोर्ट ने छह महीने में फैसला लेने को कहा था

इससे पहले जुलाई में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को असगर अली की समय से पहले रिहाई की मांग पर छह महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। अब राज्य सरकार ने उसकी रिमिशन याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मौजूदा याचिका पर आगे सुनवाई नहीं की।

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