38 दोषियों को फांसी, 11 को उम्रकैद...2008 अहमदाबाद धमाके में हाईकोर्ट ने फैसला रखा बरकरार, 56 की हुई थी मौत

धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने भी मंगलवार को फैसला सुनाया था, हाईकोर्ट का फैसला भी मंगलवार को आया।

2008 Ahmedabad seriel blasts case: 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सिटी सेशंस कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फांसी की पुष्टि के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 48 दोषियों ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 स्थानों पर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे।

Police Ahmedabad blast case

अहमदाबाद ब्लास्ट केस में दोषियों की सजा बरकरार

56 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल

धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने भी मंगलवार को फैसला सुनाया था, हाईकोर्ट का फैसला भी मंगलवार को आया। फैसले से पहले हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी आगंतुकों की बैग स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान 120 से अधिक पुलिसकर्मी, SRP और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड तैनात रहा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

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