‘हमें नाराज मत करना...’, पैकेटबंद खाने पर चेतावनी लेबल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, FSSAI से पूछा- 4 साल में क्या किया?

पैकेटबंद भोजन पर चेतावनी लेबल लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने FSSAI से आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा और प्रक्रिया में चार साल की देरी पर सवाल उठाए।

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में चीनी, नमक और वसा जैसे स्वास्थ्य के लिए चिंता वाले तत्वों को लेकर पैकेट के सामने वार्निंग लेबल लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की अब तक की पहल की सराहना की, लेकिन साथ ही कहा कि जिस उद्देश्य को हासिल करना है, उसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

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