'उस आदेश पर टिप्पणी न करें...', सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या दी हिदायत?

Defamation Case: हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता को सख्त हिदायत दी। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता को समन जारी किए जाने पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें इसे उचित अदालत में चुनौती देनी चाहिए।

Defamation Case: हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता को ऐसे किसी आदेश पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो अंतिम हो चुका है या जिसे उन्होंने चुनौती नहीं दी है।

Rahul Gandhi

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)

राहुल के वकील की क्या है दलील

राहुल की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) (सांसद/विधायक अदालत के लिए विशेष न्यायाधीश) अमोल एस शिंदे के समक्ष एक अर्जी दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता सात्यकी सावरकर ने 2023 में ‘‘समन जारी करने का आदेश’’ ठोस सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि ‘‘अनुचित दबाव डालकर’’ और अदालत के समक्ष ‘‘जल्दबाजी और तात्कालिकता का माहौल’’ बनाकर हासिल किया।

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