कैंपा एनर्जी ड्रिंक पर FSSAI के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोका, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने दी थी चुनौती

एफएसएसएआई ने ‘कैंपा एनर्जी ड्रिंक-गोल्ड बूस्ट’ से ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द हटाने का निर्देश दिया था। एफएसएसएआई ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र भी लिखा था। इसी मामले में अब रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को अब राहत मिली है।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कैंपा एनर्जी ड्रिंक-गोल्ड बूस्ट को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 30 जून 2026 को एफएसएसएआई की ओर से जारी आदेश और इसके बाद 17 जुलाई 2026 को जारी पत्र, दोनों पर रोक लगाई है। अदालत ने इन आदेशों के आधार पर अब तक उठाए गए कदमों पर भी रोक लगा दी है।

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट से रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को राहत।

एफएसएसएआई ने क्या निर्देश दिया था?

दरअसल, एफएसएसएआई ने 30 जून के अपने आदेश में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वह अपने उत्पाद ‘कैंपा एनर्जी ड्रिंक-गोल्ड बूस्ट’ के नाम या विवरण से ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द हटा दे।

इसके बाद 17 जुलाई को एफएसएसएआई की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र भेजा गया था। इसमें उनसे एफएसएसएआई के निर्देश को लागू कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया था। यानी मामला सिर्फ रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तक सीमित नहीं था, बल्कि एफएसएसएआई ने देशभर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी इस निर्देश को लागू कराने के लिए कहा था।

End of Feed