पुलिस पर हमले के मामले में दोषी करार दी गईं अलका लांबा; 5 जून को सजा पर सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले से संबंधित मामले में दोषी ठहराया है।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कांग्रेस नेता अल्का लांबा को पुलिसकर्मियों पर हमले और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने से जुड़े मामले में दोषी ठहरा दिया है। ये मामला 2024 में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान का है।

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अलका लांबा, कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता अलका लांबा पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की, काम में बाधा, कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकने का आरोप है। अलका लांबा पर बीएनएस की धारा 132, 221, 223 (ए) और 285 के तहत केस चल रहा था, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए लांबा को दोषी करार दिया। अदालत अब मामले में सजा के मुद्दे पर 5 जून को बहस सुनेगी।

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